मध्यप्रदेश

श्रमिकों को नहीं जाना होगा दूसरे राज्य, अब रोजगार उपलब्ध कराएगी मध्यप्रदेश सरकार, आयोग गठित

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:24 AM GMT
श्रमिकों को नहीं जाना होगा दूसरे राज्य, अब रोजगार उपलब्ध कराएगी मध्यप्रदेश सरकार, आयोग गठित
x
भोपाल. COVID-19 के चलते देश भर में बने संकट के कारण कई लोगों का रोजगार छीन गया है. इसी संकट को देखते हुए मध्यप्रदेश के प्रवासी मजदूरों को शिव

भोपाल. COVID-19 के चलते देश भर में बने संकट के कारण कई लोगों का रोजगार छीन गया है. इसी संकट को देखते हुए मध्यप्रदेश के प्रवासी मजदूरों को शिवराज सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने का फैंसला किया है. इसके लिए उन्होंने 'मध्यप्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग' का गठन भी कर दिया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'कोरोना वायरस संकट काल में प्रदेश लौटे हमारे हर मजदूर भाई-बहन को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलवाने व उनके परिवार के कल्याण तथा विकास के लिए मध्य प्रदेश प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से 'मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग' का गठन किया है.

MP: विधायक रामबाई की बढ़ गई मुश्किलें, चौरसिया मर्डर केस पर भाजपा नेता ने खोला मोर्चा

आदेश जारी

उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में ही उनकी आजीविका इतनी सुगम बनायेंगे कि उन्हें आजीविका के लिये दोबारा अन्य राज्यों में जाने की जरूरत ही न पड़े. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री चौहान की घोषणा अनुसार शुक्रवार को श्रम विभाग द्वारा 'मध्य प्रदेश राज्य श्रमिक आयोग' के गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

आयोग गठित, उद्देश्य तय

शिवराज सरकार ने 'मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग' का गठन कर दिया है. इसके लिए उद्देश्य भी तय कर दिए गए हैं. इस आयोग का कार्यकाल दो साल के लिए होगा. राज्य सरकार द्वारा इसके अध्यक्ष को नामांकित किया जाएगा.

MP में जल्द होगी 4269 आरक्षकों की भर्ती, पढ़िए पूरी खबर

आयोग को राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी. उन्होंने कहा कि आयोग सदस्यों से अथवा अन्य व्यक्तियों, संगठनों, विभागों, मण्डलों आदि से आवश्यक परामर्श करते हुए राज्य शासन को अपने सुझाव, अनुशंसाएँ एवं सिफारिशें प्रस्तुत करेगा.

इसमें प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, रोजगार के अवसरों के सृजन तथा प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार के कौशल विकास और हित संरक्षण के लिये प्रचलित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल है.

प्रेमिका को खुश करने के लिए युवक ने की हत्या

ख़बरों की अपडेट्स पाने के लिए हमसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी जुड़ें: Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Google News, Instagram
Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

    Next Story