मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी, पढ़िए

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:23 AM GMT
मध्यप्रदेश में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी, पढ़िए
x
मध्यप्रदेश में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी, पढ़िए इंदौर। केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और दफ्तरों को लेकर

मध्यप्रदेश में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी, पढ़िए

इंदौर। केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी जरूरी होगी।
केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। Lockdown में छूट मिलने के बाद जैसे-जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल खुल रहे हैं और दफ्तरों में कामकाज शुरू हो रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना (Corona) संक्रमण से बचाव के लिए इन सभी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

जबलपुर, रीवा और ग्वालियर संभाग के जिलों में टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिये किया जा रहे ये…

इंदौर में जिला प्रशासन ने की चर्चा होटल, रेस्टोरेंट, मॉल संचालकों से इंदौर जिला प्रशासन ने चर्चा की। इंदौर जिला प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल संचालकों ने जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना एंव सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी का विशेष ध्यान देने की बात की। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल संचालकों ने भी इस बात पर सहमति जताई।

CM SHIVRAJ ने नगरीय निकायो को दिया 330 करोड़ रूपए, पढ़िए

थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी

मॉल के लिए अलग गाइडलाइन जारी हुई है। नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। इसके अलावा, मॉल में हर किसी को मास्क लगाना जरूरी होगा. थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. इसके अलावा सभी मॉल को अन्य सभी जरूरी गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

SHIVRAJ सरकार ने जमा कर दी 27 हजार छात्रों की फीस, इन छात्रों को मिली राहत

मॉल में एंट्री दी जाएगी मॉल के गेट पर भी सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। इसके साथ-साथ एंट्री के दौरान ही थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ asymptomatic कस्टमर ही मॉल के अंदर प्रवेश कर सकेंगे।इसके अलावा, मास्क लगाकर आने वालों को ही मॉल में एंट्री दी जाएगी।

शिवराज सरकार की बड़ी सर्जरी, रीवा कलेक्टर सहित 15 अधिकारी बदले गए

पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करना अनिवार्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए मॉल में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करना अनिवार्य किया गया है। मॉल के अंदर और बाहर जो शॉप होंगी, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

दुकान के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा संख्या में लोग एक साथ ना रहें। दुकान में यदि बैठने की व्यवस्था है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा।

रीवा में आज फिर मिला एक कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या हुई 36, ठीक हुए…

आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए यही नहीं, एक्सीलेटर पर भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से हो। मॉल के भीतर बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी और इस बात को मॉल मैनेजमेंट की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए।

रीवा: कंटेनमेंट एरिया के कारण बोर्ड परीक्षा के चार केन्द्रों में स्थान परिवर्तन

Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

    Next Story