मध्यप्रदेश

MP में रहेंगे सिर्फ 2 जोन, गाइडलाइन हुई जारी, बाजार खुलने को लेकर ये ऐलान..

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:22 AM GMT
MP में रहेंगे सिर्फ 2 जोन, गाइडलाइन हुई जारी, बाजार खुलने को लेकर ये ऐलान..
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MP में रहेंगे सिर्फ 2 जोन, गाइडलाइन हुई जारी, बाजार खुलने को लेकर ये ऐलान..MP के CM शिवराज ने कहा की अब कोरोना के रोकथाम के लिए हम सब को

MP में रहेंगे सिर्फ 2 जोन, गाइडलाइन हुई जारी, बाजार खुलने को लेकर ये ऐलान..

MP के CM शिवराज ने कहा की अब कोरोना के रोकथाम के लिए हम सब को एक होने की जरुरत है और यह भी कहा की LOCKDOWN 4.0 में कुछ नियमो में बदलाव जरूरी है जिससे जनता को राहत भी मिले और कोरोना को भी रोका जा सके CM चौहान ने मध्यप्रदेश में ऑरेंज जोन खत्म कर दिया गया है। अब रेड और ग्रीन जोन ही रहेंगे।
शिवराज ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों को दो जोन रेड एवं ग्रीन में बांटा गया है। फिलहाल एक सप्ताह तक बाजार बंद रहेेंगे, इसके बाद समीक्षा कर बाजारों के बारे में निर्णय किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन सेवा पर भी एक हफ्ते बाद निर्णय किया जाएगा। इनमें सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही जिलों की क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के सुझावों पर यह बदलाव किए गए हैं।

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- प्रदेश की गाइडलाइन में यह प्रावधान

रेड जोन में इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। एक सप्ताह तक यहां बाजार बंद रहेंगे।

- कंटेनमेंट एरिया में प्रतिबंध सभी कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध रहेंगे। केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे, लेकिन इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे।

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- सभी जोन में इन पर पाबंदी सभी जोन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार और ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। इन जोन में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम सात से सुबह सात बजे तक लोगों की आवाजाही, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी।

- रेड जोन में यह खुला रहेगा रेड जोन में मोहल्ले की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वॉरंटीन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेंगे। साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकमियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें व शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।

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- ग्रीन जोन में ये होगा चालू ग्रीन जोन सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे। सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे व निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रेड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा।

- ये बाहर नहीं जा सकेंगे प्रत्येक जोन मे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मल्टीपल डिसऑर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा।

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- ये सावधानी सभी जोन के लिए जरूरी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थूकने पर जुर्माना। फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य। विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगी। एक समय में दुकान पर पांच से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे। सभी कार्य स्थलों के प्रवेश द्वारा एवं प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश और सैनेटाइजर की व्यवस्था, कार्यस्थल पर नियमित सैनेटाइजेशन तथा लंच ब्रेक आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी।

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