मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश से बाहर जाने के लिए अब यहाँ से मिलेगा E-PASS, पढ़िए

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:21 AM GMT
मध्यप्रदेश से बाहर जाने के लिए अब यहाँ से मिलेगा E-PASS, पढ़िए
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मध्यप्रदेश से बाहर जाने के लिए अब यहाँ से मिलेगा E-PASS, पढ़िएमध्यप्रदेश के बाहर से धार्मिक यात्रा, अध्ययन और पारिवारिक सदस्यों को मिलने इंदौर

मध्यप्रदेश से बाहर जाने के लिए अब यहाँ से मिलेगा E-PASS, पढ़िए

मध्यप्रदेश के बाहर से धार्मिक यात्रा, अध्ययन और पारिवारिक सदस्यों को मिलने इंदौर आए व्यक्ति वापस जाना चाहते हैं तो उनके लिए E-PASS सुविधा अब यहीं से उपलब्ध है। पहले यह व्यवस्था भोपाल स्तर से थी लेकिन अब इंदौर से ही इसकी अनुमति दी जाएगी। ई-पास https://mapit.gov.in/covid-19/ पोर्टल पर पंजीयन के बाद जारी किए जाएंगे।

इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ विवेक श्रोत्रिय ने बताया कि ई-पास के लिए नया आवेदन करना होगा। चाही गई जानकारियां आवेदन के साथ ऑनलाइन देनी होगी। इनमें खास तौर पर राज्य के निवासी होने का दस्तावेज (मोबाइल से खींचा गया दस्तावेज का फोटो), वाहन का नंबर, सदस्यों की संख्या का उल्लेख जरूरी है। ई-पास आवेदक के मोबाइल पर ही 48 घंटे में भेजा जाएगा।

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अन्य राज्य के जिन आवेदकों का आवेदन पहले निरस्त हो गया है, वे फिर नया आवेदन कर सकते हैं। शहर में लॉकडाउन और र्क्फ्यू के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही बिना पास, अनधिकृत पास और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा 29 मार्च के बाद जारी किए गए वाहन पास, व्यक्ति पास को मान्य किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी द्वारा जारी सभी पास निरस्त कर दिए गए हैं।

साथ ही पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे जारी पासधारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। मीडिया संस्थानों द्वारा जारी किए गए अधिकृत पहचान-पत्र मान्य किए जाएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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बैठक में कलेक्टर मनीषसिंह, डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र, एसपी सूरज वर्मा, मोहम्मद युसूफ कुरैशी, एडीएम बीबीएस तोमर आदि अधिकारी मौजूद थे। आसपास के जिलों में रहने वाले ऐसे कर्मचारी जो इंदौर में कार्यरत हैं और इंदौर में रहने वाले ऐसे कर्मचारी जो दूसरे जिलों में पदस्थ हैं और अपडाउन कर रहे हैं उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। उन्हें पदस्थापना के मुख्यालय में ही रहना होगा।

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