मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में 17 तक नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, सीएम शिवराज का फैंसला

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:21 AM GMT
मध्यप्रदेश में 17 तक नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, सीएम शिवराज का फैंसला
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मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा फैंसला लिया गया एवं यह तय किया गया की प्रदेश में शराब की दुकानें LOCKDOWN 3.0 ख़त्म होने यानी 17 मई

केंद्र सरकार ने Lockdown 3.0 लागू कर दिया है. लॉकडाउन की समयावधि 3 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई है. साथ ही जिलों को Green, Orange और Red Zone में बांटकर लॉकडाउन पर छूट दी है.

इसी छूट में शराब की दुकानें खोलने का भी निर्देश था, जिस पर आज मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा फैंसला लिया गया एवं यह तय किया गया की प्रदेश में शराब की दुकानें LOCKDOWN 3.0 ख़त्म होने यानी 17 मई तक नहीं खुलेंगी।

वहीं दूसरी ओर सरकार ने सिनेमाघरों के लिए एक आदेश जारी भी कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 17 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।

गौरतलब है कि मप्र में कुल 9 जिले रेड जोन में शामिल है, वहीं 19 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं और 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।

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केंद्र सरकार ने देश भर के जिलों का Green, Orange और Red Zone में निर्धारण कर सूची जारी की है. मध्यप्रदेश के रीवा समेत 24 जिले Green Zone में, 19 Orange एवं 9 Red Zone की सूची में रखे गए हैं. जानिए सूची के मुताबिक़ मध्यप्रदेश के कौन से जिले किस Zone में हैं

Green Zone वाले 24 जिले

रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी

Orange Zone वाले 19 जिले

खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना

Red Zone वाले 9 जिले

इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास, ग्वालियर

क्या हैं Red, Orange एवं Green Zone

रेड जोन :

जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, उन्हें सरकार ने रेड जोन में शामिल किया है। इन जिलों में संक्रमण की ग्रोथ रेट अधिक दर्ज की गई है।
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने रेड जोन के तहत देशभर में 130 जिलों को शामिल किया है। इन जिलों में सरकार डोर-टू-डोर सुविधाएं उपलब्‍ध कराएगी।

ऑरेंज जोन :

यहां कोरोना संक्रमण के सीमित मामले देखें गए हैं और सरकार इन क्षेत्रों में सीमीत गतिविधियों को अनुमति दे रही है जैसे खेती कार्य, रोजमर्रा की जरूर कार्य से संबंधित उद्योग आदि।
ऑरेन्‍ज जोन में वे जिले शामिल हैं, जहां बीते 14 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस सामने नहीं आया है। फिलहाल देश में 284 जिलों को ऑरेज जोन में शामिल किया गया है।

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ग्रीन जोन :

ग्रीन जोन वे जिले हैं, जहां कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इन जिलों में आवश्यक सेवाओं के अलावा व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति स्थानीय प्रशासन दे सकता है। फिलहाल देश में 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।

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