मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में अभिभावकों को बड़ी राहत, अब ये फीस नहीं ले सकेंगे निजी स्‍कूल, आदेश जारी

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:20 AM GMT
मध्यप्रदेश में अभिभावकों को बड़ी राहत, अब ये फीस नहीं ले सकेंगे निजी स्‍कूल, आदेश जारी
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भोपाल। मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूल फीस के साथ विलम्ब शुल्क नहीं ले सकेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों के संबंध में फीस

भोपाल। मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूल फीस के साथ विलम्ब शुल्क नहीं ले सकेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों के संबंध में फीस भुगतान को लेकर आदेश जारी किए, इससे छात्र-छात्रों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है।

विभाग ने आदेश में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2019- 20 की बकाया शुल्क जो अभिभावक जमा नहीं कर पाए हैं । वह 30 जून तक जमा कर सकेंगे इसके लिए कोई विलंब शुल्क स्कूल द्वारा नहीं लिया जाएगा।

साथ ही आदेश में कहा गया है की सत्र 2020- 21 के लिए निजी स्कूल द्वारा इस शुल्क वृद्धि नहीं की जाएगी। अभिभावकों से फीस की एकमुश्त अदायगी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।अभिभावक अपनी सुविधानुसार किस्तों में फीस का भुगतान करेंगे।

Aaryan Dwivedi

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