मध्यप्रदेश

LOCKDWON में जिले से बाहर जाने के लिए अब बनेगा ONLINE पास

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:19 AM GMT
LOCKDWON में जिले से बाहर जाने के लिए अब बनेगा ONLINE पास
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LOCKDWON में जिले से बाहर जाने के लिए अब बनेगा ONLINE पासभोपाल। LOCKDOWN के दौरान राशन और अति आवश्यक वस्तुओं को घर तक होम

LOCKDWON में जिले से बाहर जाने के लिए अब बनेगा ONLINE पास

भोपाल। LOCKDOWN के दौरान राशन और अति आवश्यक वस्तुओं को घर तक होम डिलीवरी के लिए पोर्टल की मदद से ई पास बनेंगे। संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने स्थानीय दुकानदारों को होम डिलीवरी पास जारी करने के लिए http://www.kiranapass.com/ नगर निगम द्वारा पोर्टल लांच किया है। यह पोर्टल किराना व्यापारियों के लिए बनाया गया है जो लॉकडाउन में निर्धारित क्षेत्र में अपने वाहन से लोगों को आवश्यक किराना सामग्री होम डिलीवरी कराना चाहते हैं।

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आवागमन के ई पास बनाए जा रहें

LOCKDOWN में इसी तरह जिले से बाहर या अन्य राज्यों में आवागमन के ई पास बनाए जा रहें है। खाद्यान्न उपार्जन और आपातकालीन स्थिति में जिले के भीतर अंतर जिला एवं अन्य राज्यों में आवागमन के लिए ही ई पास जारी करने के लिए भी https://mapit.gov.in/COVID-19/ पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ई पास जारी किए जाएंगे। इस ई पास की एक कॉपी आवेदकों को उनके आवेदन के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाएगी।

अपनी दुकान खोल सकेंगे उधर भोपाल कलेक्टर ने निर्देशों दिया है कि अब किराना स्टोर /रिटेल फूड स्टोर Social distance डिस्टेंस के साथ , किराना दुकान/स्टोर पे रस्सी के माध्यम से दुकान पर आने और जाने की लिए रस्सी बांधनी होगी।

अनुमति निरस्त होगी ग्राहक के आने और जाने की व्यवस्था, हाथ धोने के लिए पानी, हैंडवाश, सैनिटाइजर रखना होगा। लिस्ट लेकर कस्टमर को निश्चित दूरी पर खड़ा रखना होगा । सोशल डिस्टेंस मेन्टेन नही करने वाली दुकान/स्टोर को तत्काल बंद कर सील कर दिया जाएगा, गुमाश्ता लाइसेंस/अन्य सभी अनुमति निरस्त होगी।

पुलिस को सूचना दें सोशल डिस्टेंस और भीड़ नियंत्रित करने की पूरी जिम्मेदारी दुकान/स्टोर संचालक की होगी, उसे इस व्यवस्था हेतु 1 व्यक्ति को अधिकृत करना होगा। यदि दुकान पर भीड़ नियंत्रित नही हो तो तुरंत दुकान बंद कर पुलिस को सूचना दे।

पास मिल जाएंगे

LOCKDOWN में किसी भी परिश्थिति में सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन न होने दे। अन्यथा दुकान/ स्टोर पर पुलिस /प्रशासन द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उपरोक्त शर्तो पर आप अपनी दुकान/स्टोर संचालित कर सकते है। पास/अनुमति के लिए Grocery Pass System: Public URL: kiranapass.com पर पास मिल जाएंगे। जिन दुकानों को खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनुमति दी है, वे अपनी किराना दुकान /स्टोर उपरोक्त निर्धारित शर्तो पर अपनी दुकान खोल सकेंगे।

Aaryan Dwivedi

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