जबलपुर

Jabalpur : छह अपराधियों का जिला बदर, दो को हर सप्ताह थाने में देनी होगी हाजिरी

Jabalpur : छह अपराधियों का जिला बदर, दो को हर सप्ताह थाने में देनी होगी हाजिरी
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जबलपुर / Jabalpur : जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर IAS Karmveer Sharma ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग-अलग आदेश जारी कर छह आदतन अपराधियों का उनकी समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से छह माह की कालावधि के लिए जिला बदर कर दिया है। जबकि दो आदतन अपराधियों को छह माह तक प्रत्येक मंगलवार को थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। 

जबलपुर / Jabalpur : जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर IAS Karmveer Sharma ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग-अलग आदेश जारी कर छह आदतन अपराधियों का उनकी समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से छह माह की कालावधि के लिए जिला बदर कर दिया है। जबकि दो आदतन अपराधियों को छह माह तक प्रत्येक मंगलवार को थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिये हैं।

जिन अपराधियों का जिला बदर किया गया है उनमें ग्राम मगरमुंहा थाना शहपुरा निवासी सज्जन सिंह उम्र 53 वर्ष, खैरी मोहल्ला शहपुरा निवासी चंदू उर्फ चंद्रप्रकाश रजक उम्र 27 वर्ष ग्राम सगड़ा महगंवा थाना शहपुरा निवासी राजू उर्फ संतोष सिंह उम्र 42 वर्ष पन्नी मोहल्ला सुहागी थाना आधारताल निवासी संजय पटेल उर्फ विक्की उम्र 24 वर्ष, राजीव गांधी नगर गली नंबर-5 थाना माढ़ोताल निवासी शानू जायसवाल उम्र 26 वर्ष एवं सिंधी गुरुद्वारा के पास थाना घमापुर निवासी कृष्णा उर्फ बाबू हासबनी उम्र 30 वर्ष शामिल हैं।

जिला दंडाधिकारी ने इन अपराधियों को जिला बदर के आदेश जारी होने के 48 घंटे के भीतर जबलपुर जिले सहित सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह एवं उमरिया जिले की सीमा से बाहर जाने के निर्देश दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि अपराधी छह माह की कालावधि तक इन जिलों की राजस्व सीमा के भीतर प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे। जिला बदर किये गये इन छह आदतन अपराधियों के अलावा जिन दो अपराधियों को छह माह तक प्रत्येक मंगलवार को संबंधित थाना में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं। उनमें रिक्की उर्फ दीपक मौर्य उम्र 28 वर्ष निवासी चांदमारी तलैया खेरमाई मंदिर थाना घमापुर तथा प्रिंस उर्फ प्रियांशु सोनकर उम्र 22 वर्ष नर्मदा नगर टाटा मोटर्स के सामने थाना ग्वारीघाट शामिल है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जिलाबदर और थाने में हाजिरी दर्ज कराने के ये आदेश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिये गये।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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