छत्तीसगढ़

20,000 रुपए से अधिक कैश लेन-देन किया तो लगेगा जुर्माना, सरकार ने जारी किए आदेश

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:33 AM IST
20,000 रुपए से अधिक कैश लेन-देन किया तो लगेगा जुर्माना, सरकार ने जारी किए आदेश
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आयकर विभाग कैश से लेन देन करने वालों के खिलाफ और सख्त हो गया है। आयकर कानून के सेक्शन 269 एस एस और 269 टी के तहत अब 20 हजार रुपए से अधिक कैश में लोन देने और लेने वालों पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगेगा।

नई दिल्ली। जहां एक ओर भारत में डिजिटल पेमेंट ट्रेंड कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों को आज भी कैश से लेन देन करना भाता है। लेकिन अब आयकर विभाग कैश से लेन देन करने वालों के खिलाफ और सख्त हो गया है। आयकर कानून के सेक्शन 269 एस एस और 269 टी के तहत अब 20 हजार रुपए से अधिक कैश में लोन देने और लेने वालों पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, इस नए कानून का उल्लंघन करने पर आयकर विभाग पूछताछ कर सख्त कार्रवाई भी करेगा।

क्या है आयकर विभाग का नया कानून ? आयकर विभाग के नए कानून के अनुसार, कैश पेमेंट में सिर्फ लोन का लेना देना ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार का एडवांस और डिपॉजिट देना भी शामिल है। हालांकि 20 हजार रुपए से कम रकम अगर कोई लेता है या देता है तो उसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

कुछ लोगों को मिलेगी ढील कैश से लेन देन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरत रहे आयकर विभाग ने कुछ लोगों को इस नियम में ढील देने का भी फैसला लिया है। आप अपने परिवारवालों से 20 हजार रुपए से अधिक में भी कैश का लेन देन कर सकते हैं। इसमें मां-बाप, पति-पत्नी और भाई-बहन जैसे संबंध शामिल हैं। यानी अपने परिजनों से लोग 20 हजार रुपए से अधिक में भी लेन देन कर सकेंगे।

Aaryan Dwivedi

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