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अब देश में ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान तक के बदल रहे नियम, आप भी जान लीजिए

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:33 AM GMT
अब देश में ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान तक के बदल रहे नियम, आप भी जान लीजिए
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अब देश में ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान तक के बदल रहे नियम, आप भी जान लीजिए अब देश में लोग ट्रैफिक पुलिस को चकमा नहीं दे पाएगे। ज्यादातर लोग

अब देश में ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान तक के बदल रहे नियम, आप भी जान लीजिए

अब देश में लोग ट्रैफिक पुलिस को चकमा नहीं दे पाएगे। ज्यादातर लोग कार या बाइक चलाते समय अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। क्यूंकि अधिकतर राज्यों में ट्रैफिक पुलिस के पास दस्तावेजों को तुरंत सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्यूमेंट पहले से ही मौजूद रहेगा.

नहीं दे पाएंगे चकमा

अब कोई भी ट्रैफिक पुलिस वालो को चकमा नहीं दे पाएगे। क्यूंकि केंद्र सरकार ने मोटर वहां नियम में 1989 में संसोधन किया है सरकार ने शनिवार को कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा. एक बयान में कहा गया कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी.

जानकारों का कहना है कि ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि उसने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए विभिन्न संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा.

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