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MP में ई-पास को लेकर नया नियम लागू, अब घर जाने के लिए केवल इन्हें मिलेगा पास

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:21 AM GMT
MP में ई-पास को लेकर नया नियम लागू, अब घर जाने के लिए केवल इन्हें मिलेगा पास
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MP में ई-पास को लेकर नया नियम लागू, अब घर जाने के लिए केवल इन्हें मिलेगी पासMP. लॉकडाउन के कारण लोग अपने-अपने घरों में कैद है। मध्यप्रदेश

MP में ई-पास को लेकर नया नियम लागू, अब घर जाने के लिए केवल इन्हें मिलेगी पास

MP. लॉकडाउन के कारण लोग अपने-अपने घरों में कैद है। मध्यप्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने नागरिकों और प्रदेश के अन्य जिलों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए ई-पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन अब इस ई-पास सुविधा में बदलाव किया गया है। मंगलवार को ई-पास सुविधाय के लिए नया नियम जारी कर दिया गया है।

क्या है नया नियम

दूसरे राज्यों में फंसे बच्चों को लाने के लिए प्रदेश के लोगों को अब आने-जाने का ई-पास एक साथ मिलेगा। अभी तक आने के लिए अलग और जाने के लिए अलग ई-पास बनता था। हालांकि देश के किसी भी हॉटस्पॉट जिले से मध्यप्रदेश आने के लिए पास नहीं बनेगा। प्रदेश में आने या जाने के लिए ई-पास तभी बनेगा जब पास बनवाने वाले के पास खुद का वाहन होगा। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में केवल मौत या मेडिकल इमरजेंसी पर ही अनुमति दी जाएगी।

अभी तक क्या था नियम अभी तक ई-पास के लिए सभी आवेदन कर सकते थे। इसके लिए यह लोग अपने साधनों से या साधन की व्यवस्था कर प्रदेश में या प्रदेश के बाहर अपने घर जा सकते थे। उन्हें आने-जाने के लिए ई-पास मिल जाएगा। इसे सिर्फ मोबाइल में ही दिखाकर आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।

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ऐसे करें अप्लाई अगर आप ई-पास की सुविधा लेना चाहते हैं तो आप अपना आवेदन https://mapit.gov.in/covid-19/ पर कर सकते हैं। इस फार्म में आप अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रदेश के बाहर रुके लोग अपने संसाधन से यदि प्रदेश में आना चाहते हैं तो वे भी उक्त पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं उस जिले के अधिकारी की ओर से ई-पास जारी किया जा सकेगा। उपरोक्त दोनों ई-पास जारी करने की प्रक्रिया पूर्ववत जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी।

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