ATM Card धारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलेगी 2 लाख रूपये के बीमा दावा की राशि

रीवा. समस्त बैंकों द्वारा ATM Card धारकों का बीमा कराया जाता है. यदि एटीएम धारक की दुर्घटना से मृत्यु होती है तो उसके नामनी को 2 लाख रूपये की

Update: 2021-02-16 06:25 GMT

रीवा. समस्त बैंकों द्वारा ATM Card धारकों का बीमा कराया जाता है. यदि एटीएम धारक की दुर्घटना से मृत्यु होती है तो उसके नामनी को 2 लाख रूपये की बीमा दावे की राशि का भुगतान संबंधित बैंक द्वारा किया जाता है.

बीमा दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसकी मृत्यु दुर्घटना से हुई हो. उसका ATM Card सक्रिय हो, बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के पहले तक ATM Card धारक द्वारा मृत्यु दिनांक से पूर्व कम से कम एक वित्तीय या गैर वित्तीय लेन-देन किया गया हो. एटीएम धारक की मृत्यु दिनांक के बाद एटीएम से कोई लेन-देन न किया गया हो.

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बीमा दावे की राशि प्राप्त करने के लिए एटीएम धारक के नामनी द्वारा बैंक में क्लेमफार्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर या पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बीमित व्यक्ति का पहचान पत्र, नामनी कर पहचान पत्र, नामनी के बैंक खाते का कैंसिल चेक एवं डिस्चार्ज रिसीप्ट लगाना आवश्यक होगा. दावे की राशि प्राप्त करने के लिए मृत्यु दिनांक से 30 दिवस के अंदर बैंक में आवेदन देना होगा.

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