PAN Card नहीं बना तो अब होगी बहुत मुश्किल, तुरंत पढ़िए !

PAN Card नहीं बना तो अब होगी बहुत मुश्किल, तुरंत पढ़िए !देश इस वक्त कोरोना महामारी के महासंकट से गुजर रहा है, यही वजह है कि इनकम टैक्स विभाग

Update: 2021-02-16 06:20 GMT

PAN Card नहीं बना तो अब होगी बहुत मुश्किल, तुरंत पढ़िए !

देश इस वक्त कोरोना महामारी के महासंकट से गुजर रहा है, यही वजह है कि इनकम टैक्स विभाग ने आयकर रिटर्न सहित अन्य जरूरी कामों की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। बता दें कि Income Tax Return भरने के लिए पैन कार्ड PAN Card का होना बेहद जरूरी होता है। आज के वक्त में किसी भी तरह के फाइनेंशियल या बैंकिंग से जुड़े काम के लिए Pan Card एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इस वजह से आपके जरूरी काम भी रुक सकते हैं। बता दें कि पैन कार्ड एक 10 अंकों का नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स विभाग (Department of Income Tax) द्वारा जारी किया जाता है।

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इन जगहों पर जरूरी है PAN Card

- 5 लाख या उससे ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने की सूरत में पैन कार्ड PAN Card देना अनिवार्य होता है। आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी भी दी है।

- पोस्ट ऑफिस, बैंक बचत खाते में 50 हजार रुपए से ज्यादा की नकदी जमा करने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य होता है।

- क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के आवेदन के लिए भी पैन कार्ड की अनिवार्यता है।

- होटल या रेस्तरां में 25 हजार से ज्यादा के बिल का पेमेंट करने पर भी पैन कार्ड अनिवार्य है।

- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए PAN Card का होना अनिवार्य किया गया है।

- जीवन बीमा प्रीमियम जमा करने की सूरत में अगर राशि 50 हजार से ज्यादा की है तो इसके लिए आपको पैन नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

- कंपनी के डिबेंचर और बॉण्ड खरीदने भी पैन कार्ड को उपलब्ध कराना जरूरी होता है।

- 1 लाख या उससे ज्यादा की सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने पर भी पैन कार्ड नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है।

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PAN Card को आधार से लिंक करना जरूरी

आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता भी की गई है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 रखी गई थी। हालांकि लॉकडाउन को देखते हुए इसे आगे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। पैन कार्ड के आधार से लिंक न होने पर इसे कैंसिल माना जाएगा। कैंसिल कार्ड का उपयोग करने पर विभाग ने 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का नियम बनाया है।

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