PF Withdrawal Form 15G: पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15G कैसे भरें?

PF निकासी पर TDS बचाने के लिए Form 15G भरना जरूरी है। 2026 के नए नियमों के साथ Form 15G PDF भरने का सही तरीका और Step-by-Step प्रोसेस यहाँ विस्तार से जानें।

Update: 2026-04-02 11:26 GMT
PF Withdrawal Form 15G भरने का पूरा तरीका 2026

विषय सूची (Table of Contents)

How to Fill Form 15G for PF Withdrawal PDF: टीडीएस बचाने की पूरी गाइड

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसा निकालते समय सबसे बड़ी चिंता टैक्स या टीडीएस (TDS) की होती है। यदि आपकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है और निकासी राशि ₹50,000 से अधिक है, तो EPFO नियमानुसार टैक्स काटता है। इसी टैक्स को बचाने का एकमात्र कानूनी तरीका "फॉर्म 15G" है। वर्ष 2026 में ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया के दौरान इस फॉर्म को सही ढंग से भरना और अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि आपकी मेहनत की कमाई का एक भी रुपया टैक्स में न कटे।

1. फॉर्म 15G क्या है और पीएफ निकासी में इसकी भूमिका

फॉर्म 15G एक स्व-घोषणा (Self-declaration) फॉर्म है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197A के तहत प्रस्तुत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि व्यक्ति की वार्षिक आय कर योग्य सीमा से कम है, इसलिए उसकी जमा राशि पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। पीएफ निकासी के संदर्भ में, यदि आप फॉर्म 15G नहीं भरते हैं, तो EPFO कुल राशि पर 10% (पैन होने पर) या 30% (पैन न होने पर) टीडीएस काट सकता है। 2026 के नए पोर्टल अपडेट के बाद, अब फॉर्म 15G को डिजिटल रूप से साइन करके अपलोड करना और भी आसान हो गया है।

2. किसे भरना चाहिए फॉर्म 15G? पात्रता के नए नियम 2026

फॉर्म 15G भरने के लिए कुछ विशिष्ट शर्तें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले, आपकी आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए (वरिष्ठ नागरिकों के लिए फॉर्म 15H होता है)। दूसरा, आपकी कुल अनुमानित वार्षिक आय आयकर की छूट सीमा (Exemption Limit) से कम होनी चाहिए। तीसरा, यह केवल उन सदस्यों के लिए है जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम है और क्लेम राशि ₹50,000 से अधिक है। यदि आपकी सेवा 5 साल से अधिक है, तो आपको यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैसी स्थिति में पीएफ निकासी पहले से ही टैक्स-फ्री होती है।

3. फॉर्म 15G PDF डाउनलोड और आवश्यक दस्तावेज

फॉर्म 15G भरने से पहले आपको इसे आयकर विभाग की वेबसाइट या ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड करना चाहिए। यह फॉर्म दो भागों में होता है—पार्ट 1 और पार्ट 2। कर्मचारियों को केवल पार्ट 1 भरना होता है। दस्तावेज के रूप में आपके पास एक वैध पैन (PAN) कार्ड होना अनिवार्य है। यदि आपके पास पैन नहीं है, तो आप फॉर्म 15G नहीं भर सकते और आपका टैक्स अधिकतम दर पर कटेगा। इसके अलावा, आपके पास यूएएन (UAN) नंबर और पिछले वित्तीय वर्ष की आय का विवरण तैयार होना चाहिए।

4. Step-by-Step: फॉर्म 15G के पार्ट-1 को भरने की विस्तृत विधि

फॉर्म 15G भरना थोड़ा तकनीकी हो सकता है, इसलिए इन स्टेप्स का पालन करें: 1. **Name of Assessee:** अपना नाम लिखें जैसा पैन कार्ड पर है। 2. **PAN of Assessee:** अपना पैन नंबर दर्ज करें। 3. **Status:** यहाँ 'Individual' लिखें। 4. **Previous Year:** वर्तमान वित्तीय वर्ष जैसे '2026-27' लिखें। 5. **Residential Status:** यहाँ 'Resident' लिखें। 6. **Address:** अपना पूरा पता पिन कोड के साथ दें। 7. **Estimated Income:** यहाँ वह पीएफ राशि लिखें जिसे आप निकालना चाहते हैं। 8. **Total Estimated Income:** अपनी साल भर की कुल कमाई (पीएफ सहित) यहाँ लिखें। 9. **Details of Form 15G filed:** यदि आपने साल में पहले भी कहीं 15G दिया है, तो उसकी संख्या लिखें। अंत में हस्ताक्षर करें और तारीख डालें।

5. पीएफ निकासी पर टीडीएस (TDS) बचाने के स्मार्ट तरीके

2026 में टीडीएस बचाने के लिए केवल फॉर्म 15G ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ अन्य सावधानियां भी जरूरी हैं। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन पोर्टल पर केवाईसी (KYC) पूरी तरह अपडेटेड है। यदि आपका पैन लिंक नहीं है, तो फॉर्म 15G स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी बदलते हैं, तो पीएफ निकालने के बजाय उसे ट्रांसफर करना बेहतर है। ट्रांसफर करने पर कोई टैक्स नहीं लगता और आपकी सेवा अवधि भी जुड़ती रहती है, जिससे भविष्य में 5 साल पूरे होने पर निकासी टैक्स-फ्री हो जाती है।

6. ईपीएफओ पोर्टल पर फॉर्म 15G अपलोड करने की प्रक्रिया

जब आप 'Online Services' में जाकर 'Claim Form 31, 19, 10C' पर क्लिक करते हैं, तो विवरण भरने के बाद नीचे आपको 'Upload Form 15G' का विकल्प मिलता है। याद रखें कि फॉर्म की पीडीएफ फाइल 1 एमबी (1MB) से कम होनी चाहिए। आपको फॉर्म के दोनों पन्नों को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करना चाहिए। डिजिटल इंडिया 2026 के तहत, अब ई-हस्ताक्षर (e-Sign) के माध्यम से भी इसे सत्यापित किया जा सकता है, जिससे भौतिक रूप से फॉर्म भरने और स्कैन करने की जरूरत कम हो गई है।

7. फॉर्म 15G भरते समय होने वाली सामान्य गलतियाँ और सुधार

अक्सर सदस्य 'Assessment Year' और 'Previous Year' भरने में गलती करते हैं। यदि आप 2026 में पैसा निकाल रहे हैं, तो पिछला वर्ष (Previous Year) 2026-27 होगा और असेसमेंट ईयर 2027-28 होगा। एक और बड़ी गलती अधूरी जानकारी या गलत पैन नंबर देना है। ऐसी स्थिति में ईपीएफओ आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। यदि क्लेम रिजेक्ट हो जाए, तो आपको दोबारा सही फॉर्म भरकर नया क्लेम सबमिट करना होगा। फॉर्म अपलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि पीडीएफ स्पष्ट है और उस पर किए गए हस्ताक्षर आपके आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल खाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. PF withdrawal ke liye form 15g kya hai?
यह एक स्व-घोषणा फॉर्म है जिससे आप ईपीएफओ को बताते हैं कि आपकी आय टैक्स सीमा से कम है और पीएफ निकासी पर टीडीएस न काटा जाए।

2. Form 15g kab bharna chahiye?
जब आपकी सेवा अवधि 5 साल से कम हो और पीएफ निकासी की राशि ₹50,000 से अधिक हो, तब इसे भरना अनिवार्य है।

3. PF ka TDS kaise bachaye 2026 me?
पीएफ का टीडीएस बचाने के लिए समय पर फॉर्म 15G भरें और अपना पैन कार्ड यूएएन पोर्टल पर अपडेट रखें।

4. Form 15g kaise bhare mobile se?
मोबाइल से भरने के लिए 15G की पीडीएफ डाउनलोड करें, उसे एडिटर ऐप से भरें या प्रिंट निकालकर भरकर फोटो खींचकर पीडीएफ बनाएं।

5. Kya 15g bharna compulsory hai?
नहीं, यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं, तो ₹50,000 से अधिक की निकासी पर यह जरूरी है।

6. Form 15g aur 15h me kya antar hai?
15G उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 से कम है, जबकि 15H वरिष्ठ नागरिकों (60+) के लिए होता है।

7. PF withdrawal form 15g pdf download kaise kare?
आप इसे आयकर विभाग की वेबसाइट या ईपीएफओ के 'Downloads' सेक्शन से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

8. 50000 se zyada PF par TDS kyu kat-ta hai?
आयकर नियमों के अनुसार, छोटी अवधि की बचत पर टैक्स कटौती का प्रावधान है, जिसे फॉर्म 15G जमा करके रोका जा सकता है।

9. Form 15g online upload kaise kare?
पीएफ क्लेम सबमिट करते समय 'Upload Form 15G' बटन पर क्लिक करके अपनी तैयार पीडीएफ फाइल चुनें।

10. PF withdrawal bina tax ke kaise kare?
5 साल की नौकरी पूरी करें या ₹50,000 से कम निकालें, अन्यथा फॉर्म 15G का उपयोग करें।

11. Form 15g ke part 1 me kya likhe?
पार्ट 1 में व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पैन, पता, और क्लेम की जाने वाली राशि भरी जाती है।

12. Estimated income me kya bhare 15g me?
यहाँ वह राशि लिखें जो आप अपने पीएफ खाते से निकाल रहे हैं।

13. Form 15g reject kyu hota hai?
गलत पैन नंबर, गलत असेसमेंट ईयर या धुंधली पीडीएफ फाइल के कारण अक्सर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है।

14. Kya form 15g pension ke liye bhi hota hai?
नहीं, पेंशन निकासी (Form 10C) पर आमतौर पर टीडीएस नहीं कटता, यह मुख्य रूप से पीएफ शेयर (Form 19) के लिए है।

15. Form 15g bharne ki eligibility kya hai?
आप भारतीय नागरिक हों, आयु 60 से कम हो और कुल वार्षिक आय टैक्स फ्री लिमिट के अंदर हो।

16. PF nikalte waqt 15g upload nahi kiya toh kya hoga?
ऐसी स्थिति में EPFO सीधे 10% से 30% तक टीडीएस काटकर बाकी पैसा आपके खाते में भेजेगा।

17. Form 15g ki scan copy kaise banaye?
कैमस्कैनर या किसी भी मोबाइल स्कैनर ऐप से फॉर्म की फोटो खींचें और उसे 'PDF' फॉर्मेट में सेव करें।

18. Online PF claim me 15g kaha lagta hai?
यह ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरते समय एड्रेस फील्ड के नीचे अपलोड करने के विकल्प के रूप में आता है।

19. Form 15g download karne ka sahi link kya hai?
आधिकारिक लिंक www.incometaxindia.gov.in पर जाकर फॉर्म सेक्शन में सर्च करें।

20. PF ka TDS kitne percent kat-ta hai?
पैन कार्ड होने पर 10% और पैन कार्ड न होने पर 30% प्लस सरचार्ज कटता है।

21. Form 15g kitni baar bharna padta hai?
हर नए क्लेम या हर नए वित्तीय वर्ष में पीएफ निकासी के लिए आपको नया फॉर्म भरना होगा।

22. UAN portal par 15g upload error kaise hataye?
फाइल का नाम छोटा रखें, स्पेशल करैक्टर न इस्तेमाल करें और फाइल साइज 1MB से कम रखें।

23. Form 15g me assessment year kya dale 2026?
वर्ष 2026 के लिए असेसमेंट ईयर (AY) 2027-28 भरा जाएगा।

24. PAN card bina form 15g ka kya asar hai?
बिना पैन के फॉर्म 15G अमान्य है और आपको टीडीएस में कोई छूट नहीं मिलेगी।

25. PF balance par tax kab lagta hai?
जब आप 5 साल की सेवा से पहले पैसा निकालते हैं या आपका वार्षिक योगदान ₹2.5 लाख से ऊपर होता है।

26. Form 15g kitne din tak valid rehta hai?
यह केवल एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए वैध होता है।

27. PF withdrawal ke baad TDS refund kaise le?
यदि टीडीएस कट गया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करके उसका रिफंड मांगना होगा।

28. Form 15g manual bhare ya online?
आप इसे हाथ से भरकर स्कैन कर सकते हैं या कंप्यूटर पर टाइप करके ई-साइन कर सकते हैं।

29. EPF withdrawal tax free limit kya hai 2026?
₹50,000 तक की निकासी पर कोई टीडीएस नहीं कटता है।

30. Form 15g me previous year ka matlab kya hai?
इसका मतलब वह वर्तमान वित्तीय वर्ष है जिसमें आप पैसा निकाल रहे हैं।

31. Kya 15G form bharna safe hai?
हाँ, यह आयकर विभाग द्वारा दिया गया एक वैध और सुरक्षित कानूनी दस्तावेज है।

32. EPFO 15G form accept karne me kitna samay leta hai?
यह आपके क्लेम प्रोसेसिंग के साथ ही 7-10 दिनों के भीतर प्रोसेस हो जाता है।

33. 15G form me signatures kaha kare?
पार्ट 1 के अंत में 'Signature of Declarant' वाली जगह पर हस्ताक्षर करें।

34. Kya private company ke liye 15G alag hota hai?
नहीं, सभी प्रकार के संस्थानों के ईपीएफ के लिए एक ही मानक फॉर्म 15G लगता है।

35. Form 15G me total income kaise calculate kare?
अपनी साल भर की सैलरी और पीएफ निकासी की राशि को जोड़कर कुल आय निकालें।

36. Kya retirement ke waqt 15G chahiye?
यदि आपकी सेवा 5 साल से अधिक है, तो रिटायरमेंट पर 15G की जरूरत नहीं है।

37. Form 15G me 'Town/City' me kya bhare?
अपने वर्तमान निवास स्थान या शहर का नाम लिखें।

38. PDF format hi kyu mangta hai EPFO?
पीडीएफ फॉर्मेट सुरक्षित होता है और इसे पोर्टल पर आसानी से स्टोर और पढ़ा जा सकता है।

39. Form 15G download nahi ho raha toh kya kare?
अपना ब्राउज़र कैश क्लियर करें या ईपीएफओ के अलावा किसी विश्वसनीय थर्ड पार्टी फाइनेंस वेबसाइट से लें।

40. 2026 me 15G ke naye rules kya hai?
नए नियमों में डिजिटल वेरिफिकेशन और असेसमेंट ईयर के स्लैब में बदलाव मुख्य हैं।

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