पंचायत चुनाव की आहट, 27 को होगा पंच-सरपंच का आरक्षण : REWA NEWS

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Update: 2021-02-16 06:12 GMT

आरक्षण प्रक्रिया की घोषणा के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आहट शुरू हो गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वार्ड और पदों के आरक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया। 27 जनवरी को जिले के 820 पंचायतों व उनके वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया की जायेगी। शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के बाद सोमवार से ही त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई। आदेश मिलते ही सोमवार देर रात पंचायत के वार्ड, सरपंच पद, जनपद और जिला पंचायत के वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन कर दिया गया। जारी कार्यक्रम के अनुसार 27 जनवरी को पंचायतों के वार्ड और सरपंच पद का आरक्षण व 30 जनवरी को जनपद व जिला पंचायत के वार्ड के साथ जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाएगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षण की कार्रवाई राज्य स्तर से होगी।

इसका कार्यक्रम भी अलग से घोषित किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुय सचिव मनोज श्रीवास्तव की ओर से घोषित पंचायतों के आरक्षण कार्यक्रम में कलेटरों से कहा है कि वे ही आरक्षण संबंधी सभी सूचना और अधिसूचनाएं जारी करेंगे। तीन फरवरी तक कलेटर को आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके रिपोर्ट आयुक्त पंचायतराज के कार्यालय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। प्रमाणित प्रतिलिपि विशेष वाहक से उपलध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे होगा आरक्षण गैरअनुसूचित क्षेत्र के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण चक्रानुक्रम से विभिन्न वर्गों के लिए लॉटरी निकालकर आरक्षित किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायत के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। जबकि अनुसूचित जातिजनजाति के लिए वार्ड आरक्षण आबादी के हिसाब से होगा। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पद चक्रानुक्रम से लाट निकालकर आरक्षित किए जाएंगे। आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक आरक्षण 2011 की जनसंया के आधार पर होगा।

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