रीवा के कई विवाह घरों के आवेदन निरस्त, स्ट्रक्चर तोड़ने की तैयारी में नगर निगम

रीवा नगर निगम की काली छाया शहर के अवैध बारात घरों पर मंडरा रही है अब निगम अवैध बारात घरों को गिराने की तैयारी में है 12 अवैध बारात घरों द्वारा लाइसेंस

Update: 2021-02-16 06:14 GMT

निगम ने जारी की नोटिस, 16 को मिल चुका है अस्थाई लाइसेंस

रीवा। नगर निगम की 'काली छाया शहर के अवैध बारात घरों व होटलों पर मंडरा रही है। अब निगम अवैध बारात घरों को गिराने की तैयारी में है। 12 अवैध बारात घरों द्वारा लाइसेंस के लिए किए गए आवेदनों को निगम ने निरस्त कर दिया है। इन बारात घरों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। यदि बारात घरों को बंद कर वहां बनाया गया स्ट्रक्चर खुद नहीं हटाए जाते तो निगम इन्हें तोडऩे की कार्यवाही करेगा। मतलब साफ है कि अब इन बारात घरों के संचालन का कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। Applications of many marriage homes in Rewa canceled, Nagar Nigam Rewa is to break structure

बताया गया कि इन जिन बारात घरों का सर्वे कर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया था, उनके द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था। निगम प्रशासन द्वारा आए आवेदनों पर जांच की गई थी, जिसमें अब तक 12 बारात घरों को लाइसेंस का पात्र नहीं माना गया है। इन बारात घरों को निगम ने सीज कर नोटिस जारी कर दिया है और इन्हें तोडऩे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं अब तक 16 बारात घरों को अस्थाई लाइसेंस निगम ने दिया है।

बताया गया कि अन्य आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट में बारात घरों संबंधित चल रहे मामले पर गत 12 मार्च को हुई सुनवाई में निगम द्वारा बारात घरों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को की जाएगी, जिसके बाद इन बारात घरों पर निगम आगे की कार्यवाही करेगा।

ये शर्तों में हुए फेल :

मैरिज गार्डन और होटल संचालकों को निगम की इन शर्तों का पालन करना था, जिनमें उन्हें भवन क्षमता के अनुसार अग्रिशमन यंत्रों की व्यवस्था, महिला-पुरुषों के लिए पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था, परिसर में आने और जाने के दो रास्ते अनिवार्य, एक रास्ते वालों का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 40 फीट अनिवार्य है। सामुदायिक केन्द्रों के लिए यह चौड़ाई 20 फीट। कचरा संधारण एवं गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, बिजली, पानी तथा इमरजेंसी लाइट की पर्याप्त व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग की पर्याप्त व्यवस्था, भोजन बनाने वाले जगह की पर्याप्त व्यवस्था, पार्क, विद्युत कनेशन, जनरेटर, आतिशबाजी के स्थान का इंतजाम, वाहन पार्किंग व्यवस्था कुल क्षेत्रफल के कम से कम २५ प्रतिशत हिस्से में अनिवार्य, विवाह स्थल पर यातायात को बाधित होने से रोकने के लिए निर्धारित संया में सुरक्षा गार्ड जरूरी हैं। लेकिन इन 12 बारात घरों में यह व्यवस्थाएं नहीं पाई गईं।

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