बड़ी खबर : बड़ा बदलाव ,अब चेक बाउंस होने पर करना पड़ेगा ये
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अब चेक बाउंस होने पर कोर्ट में जमा करनी होगी 20% राशि दिल्ली : अब चेक बाउंस हाेने पर आरोपी को चेक पर अंकित राशि की 20 प्रतिशत रकम अंतरिम मुआवजे के तौर पर परिवादी को देना होगी ,संसद से पारित होने के बाद इस कानून को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया , अब यह कानून लागू हो गया है, पहले अदालत में चेक बाउंस मामले में अभियुक्त के हाजिर होने पर आरोप तय होने के बाद परिवादी की गवाही से मामला शुरू हो जाता था अब कानून में बदलाव के बाद राजपत्र के मुताबिक चेक बाउंस मामले में धारा 143 अ के अंतर्गत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अदालत में आरोप तय होते ही चेक की राशि का 20 प्रतिशत तक अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को देना पड़ेगा, जैसा न्यायालय आदेश करेगी।