नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को महज 18 दिन के भीतर आजीवन कारावास, पॉक्सो अदालत ने सुनाई सजा
Get Latest Hindi News, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, Today News in Hindi, Breaking News, Hindi News - Rewa Riyasat
राजस्थान में नाबालिग बेटी का रेप करने के आरोपी एक व्यक्ति को महज 18 दिन में कोटा की पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश गिरीश कुमार अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत शर्मा ने बताया कि कैथून निवासी पिता अपनी 13 साल की बेटी के साथ वर्ष 2017 से लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में कहा था कि अनबन के बाद वह अपने बच्चों के साथ कोटा में अलग रह रही थी। पति एक साल पहले अचानक आया और बेटी को साथ ले गया।
दर्ज शिकायत के मुताबिक, 20 मई 2018 को बेटी जब मिलने आई तब उसने सारी आपबीती मां को सुनाई। इसके बाद मां कैथून थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची लेकिन वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 29 मई को उसने ग्रामीण एसपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई थी।
फिर एसपी ने 30 मई को कैथून थाना पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए। कैथून थाना पुलिस ने 29 मई को एफआईआर दर्ज करके 04 जून को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बीती 04 जुलाई को आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।