मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से अजान पर रोंक लगाना सही, यह इस्लाम का हिस्सा नहीं : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैंसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है की अजान इस्लाम का हिस्सा है, पर लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं

Update: 2021-02-16 06:22 GMT

प्रयागराज। अजान के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैंसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है की अजान इस्लाम का हिस्सा है, पर लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसलिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर रोंक लगाना सही है। 

कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी इन्सान अपनी आवाज अजान दे सकता है, लेकिन, तेज आवाज या स्पीकर से अजान देना दूसरों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। किसी को भी दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

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बता दें उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोंक लगा दी थी। इसका न सिर्फ उत्तरप्रदेश बल्कि पूरे देश में मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया था एवं हाईकोर्ट पर याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैंसला सुनाया गया है। 

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