New Rule: हाईकोर्ट का आदेश, यात्री अगर नियमों का पालन न करें तो उन्हें फ्लाइट से बाहर करें

एक ओर जहां यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए कई तरह के नियम बने हुए हैं।

Update: 2022-06-04 11:15 GMT

एक ओर जहां यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए कई तरह के नियम बने हुए हैं। वही कंपनियां विभागों की रक्षा के लिए भी आम लोगों को प्रतिबंधित करते हुए कुछ नियम और कायदे निश्चित किए गए। हाल के दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना से जुडी एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए एक सख्त निर्देश जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है अगर यात्री कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से नहीं करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट या फिर विमान से बाहर कर दें।

दायर हुई जनहित याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए निर्णय दिया है। जनहित याचिका में कहा गया था कि एयरपोर्ट के अंदर और विमानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है।

जनहित याचिका में यह भी कहा गया था कि एयरपोर्ट और विमानों में मास्क न पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। जिससे उन्हें सीख मिले और कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके।

ऐसे में सुनवाई करते हुए पीठ कहा की कोरोना के कई दौर देश देख चुका है। ऐसे में पीठ ने कहा है कि मास्क को अनिवार्य करने के पीछे का उद्देश्य कोविड-19 के मामलों को कम करना है। कोर्ट ने कहा कि खाते पीते समय मास्क उतारा जा सकता है लेकिन उसके बाद फ्लाइट में मास्क पहनना अति आवश्यक है।

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