सरकार अब सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसने वाली है, नियम तोड़ने पर जुर्माना भी देना होगा

Restrictions in social media: देश में सोशल मिडिया के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, जो पीटीआई की तरह काम करेगी

Update: 2021-11-25 11:22 GMT

Restrictions in social media: फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का इंडियन यूज़र्स के डेटा चोरी करने की ख़बरें तो आती ही रहती हैं। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म की निगरानी करेगी और कंपनी की मनमानी पर लगाम कसने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी। जो कंपनिया सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ेगी उन्हें 4% हर्जाना देना पड़ेगा। भारतीय संसदीय पैनल ने सोशल मिडिया प्लेटफार्म की देख रेख करने के लिए एक रेगुलरटी बॉडी बनाने की सिफारिश की है। 

प्रेस ट्रस्ट कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया (PTI) की तरह काम करेगी बॉडी 

देश की हाई-लेवल कमेटी ने 2019 में पेश किए गए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को देखते हुए रेगुलेटरी बॉडी पर जोर दिया है। इससे गूगल और अमेजन इंक जैसी कंपनियां जो डेटा स्टोर करती हैं उसे पूरी तरह से रोकने का काम किया जाएगा। कमेटी का कहना है कि जिस तरह इंडियन प्रेस को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है ठीक उसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए।

जल्द बिल पास होगा 

पैनल के हेड बीजेपी  के मंत्री पी. पी. चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट की सिफारिशें 29 नवंबर से चलने वाले संसदीय सत्र में पेश की जाएंगी। इस बिल में दिए गए नियम नहीं मानने पर सोशल मीडिया कंपनियों के ग्लोबल कमाई का 4% तक के जुर्माने लगाने का प्रावधान हो सकता है।

क्या आम आदमी में इसका असर होगा 

सरकार सिर्फ सोशल मिडिया चलाने वाली कंपनियों के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने वाली है और इसका बिल पेश करने वाली है। आपको ये जानकर हैरानी होगी के फेसबुक, गूगल, अमेज़न, सहित ऐसे कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो अपने यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करती हैं, यहाँ तक कि उन्हें आपका करेंट अड्रेस भी मालूम होता है। ऐसी कंपनिया आपके मोबाइल के निजी डेटा को चुरा सकती है, जैसे मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, अड्रेस, कांटेक्ट नंबर, आदि, एक तरह से इस बिल के आने के बाद इंटरनेट सर्फिंग करने वालों को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा 


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