COVID-19 पालिसी में सरकार ने किए बदलाव / अब कोरोना संक्रमित होने वालों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन्स

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने COVID-19 पालिसी में बदलाव किए हैं. इसके लिए नई गाइडलाइन्स भी सरकार द्वारा जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन्स (Guidelines) के अनुसार अब कोविड हेल्थ फेसिलिटी में भर्ती होने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा. अगर कोई संदिग्ध है उसे भी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, एवं इलाज किया जा सकेगा.

Update: 2021-05-08 19:52 GMT

Government changes in COVID-19 policy, Now new guidelines released for those infected with corona in india

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने COVID-19 पालिसी में बदलाव किए हैं. इसके लिए नई गाइडलाइन्स भी सरकार द्वारा जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन्स (Guidelines) के अनुसार अब कोविड हेल्थ फेसिलिटी में भर्ती होने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा. अगर कोई संदिग्ध है उसे भी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, एवं इलाज किया जा सकेगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कोविड अस्पताल में भर्ती होने के मापदंडों में बदलाव किए हैं. इसके साथ ही राज्यों को कोविड संदिग्धों को अस्पतालों में भर्ती किया जाय यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है. COVID-19 के संदिग्ध मरीजों को CCC, DCHC, या DHC के संदिग्ध वार्ड में भर्ती किया जा सकता है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई नीति के मुताबि​क किसी भी मरीज ऑक्सीजन और दवा उपलब्ध कराने के लिए मना नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी शहर का हो. किसी भी मरीज को यह कहकर भर्ती करने से मना नहीं किया जा सकता कि वह उस शहर या स्थान का वैध पहचान पत्र धारी नहीं है. 

मंत्रालय ने साफ़ कहा है कि किसी भी ऐसे मरीज को भर्ती करने से इंकार नहीं किया जाएगा जिसे इलाज की जरूरत हो, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बेड न घेरा गया हो, जिसे अस्पताल में भर्ती होकर इलाज की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने इस बारें में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए है कि 3 दिनों के अंदर नई नीति को अमल में लाया जाए.

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