केंद्र ने 30 जून तक बढ़ाई PAN-AADHAR लिंक करने की DEADLINE

PAN AADHAR LINK NEWS : केंद्र सरकार ने PAN को AADHAR से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दी। आयकर विभाग को कोरोना महामारी के चलते PAN को AADHAR से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग उठी थी, इसी कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है। करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने  यह अधिसूचना जारी किया है। 

Update: 2021-03-31 21:59 GMT

PAN-AADHAR LINK NEWS : केंद्र सरकार ने PAN को AADHAR से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दी।

आयकर विभाग को कोरोना महामारी के चलते PAN को AADHAR से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग उठी थी, इसी कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है। करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने 
यह अधिसूचना जारी किया है। 

PAN-AADHAR अगर नहीं किया लिंक तो लगाया जा सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 के अनुसार कर योग्य भुगतान पर TDS दर 20 प्रतिशत होगी। यदि आधार से लिंक नहीं है तो पैन निष्क्रिय रहेगा। निष्क्रिय पैन का मतलब है कि उच्च दरों पर टीडीएस काटा जाएगा, ITR दायर नहीं किया जा सकता है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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