MP New Transfer Policy 2022: एमपी में ट्रांसफर के बदले नियम, नई पॉलिसी हुई लॉन्च, फटाफट से करें चेक

MP Teacher Transfer News: स्वैच्छिक स्थानांतरण के तहत शिक्षक अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। वही सरकार ने शिक्षकों के लिए विशेष ट्रांसफर की नीति भी तैयार की है।

Update: 2022-10-07 13:13 GMT

MP Teacher Transfer News: स्वैच्छिक स्थानांतरण के तहत शिक्षक अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। वही सरकार ने शिक्षकों के लिए विशेष ट्रांसफर की नीति भी तैयार की है। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए सरकार शहर के अनुभवी शिक्षकों का ट्रांसफर गांवों के स्कूलों में करने जा रही है। यह ट्रांसफर किस आधार पर किया जाएगा इसके लिए भी मापदंड तय कर दिए गए हैं। आइए जाने सरकार ने क्या नियम निर्धारित किया है।

सरकार ने तय किए नियम

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन ने ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को अब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानांतरित करेगी।

इस स्थानांतरण प्रक्रिया को सबसे पहले सरकार ने शैक्षिक रखा है। शिक्षक अपनी शिक्षा से ट्रांसफर लेकर गांव की स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्था नियमित करें।

ट्रांसफर पालिसी के तहत सरकार का कहना है कि जो शिक्षक शहरी क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों से जमे हुए हैं। उन्हें स्वैच्छिक स्थानांतरण में गांवों का चयन कर लेना चाहिए।

कहा गया है कि अगर 10 वर्ष से शहरी क्षेत्र में जमीन शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण का चयन नहीं करते हैं तो उन शिक्षकों का गांव के स्कूलों में स्थानांतरण किया जाएगा।

स्थानांतरण के समय देखा जाएगा कि किस विद्यालय में नियमित शिक्षक की कमी है वहां भेजा जाएगा।

साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अगर किसी विद्यालय में विषय विशेष के शिक्षकों की कमी या रिक्तता है तो वहां शिक्षकों को भेजा जाएगा।

ऐसा क्यों कर रही सरकार

इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वहां अनुभवी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी व्यवस्था दी गई है। जिससे गांव के छात्र भी शहर के इन अनुभवी शिक्षकों का लाभ ले सके।

वही एक कारण यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारू रूप से ना होने की वजह से विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। इस तरह ट्रांसफर कर व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में एक प्रयास है।

ट्रांसफर में इनकी रहेगी छूट

जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट नजदीक है या कहे मात्र 1 साल या इससे कम बचा हुआ है उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा

ऐसे शिक्षक जिनका रिटायरमेंट होने में 3 वर्ष शेष है, या वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

इसी तरह रिटायरमेंट का 1 वर्ष से या फिर 40 प्रतिशत से अधिक निशक्तता है तो या फिर गंभीर बीमारी होने की दशा में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

स्वैच्छिक ट्रांसफर में स्थाई परिस्थिति के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।

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