बिजली विभाग से जुड़े लोगो के लिए बड़ी खबर, COVID-19 पीडि़त कर्मियों को 3 लाख तक चिकित्सा एडवांस की मिलेगी सुविधा

Jabalpur: मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Limited) जबलपुर द्वारा नियमित बिजली लाइन कर्मियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वयं अथवा आश्रित परिजनों के COVID-19 से ग्रसित होने पर तत्काल चिकित्सा एडवांस दिया जायेगा। कंपनी के एम.डी.  किरण गोपाल ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि बिजली कर्मियों के  कोविड पॉजिटिव होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तथा आर्थिक कारणों से  इलाज प्रारंभ कराने में कठिनाई भी हो रही है। इन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे बिजली कार्मिको को अधिकतम 3 लाख रुपये तक की राशि चिकित्सा एडवांस के रूप तत्काल प्रदान की जाये। 

Update: 2021-04-23 19:12 GMT

Jabalpur: मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Limited) जबलपुर द्वारा नियमित बिजली लाइन कर्मियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वयं अथवा आश्रित परिजनों के COVID-19 से ग्रसित होने पर तत्काल चिकित्सा एडवांस दिया जायेगा। कंपनी के एम.डी.  किरण गोपाल ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि बिजली कर्मियों के  कोविड पॉजिटिव होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तथा आर्थिक कारणों से  इलाज प्रारंभ कराने में कठिनाई भी हो रही है। इन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे बिजली कार्मिको को अधिकतम 3 लाख रुपये तक की राशि चिकित्सा एडवांस के रूप तत्काल प्रदान की जाये। 

संविदा बिजली कर्मियों को भी दो माह की पारिश्रमिक राशि अधिकतम  70 हजार रुपये चिकित्सा एडवांस के रूप में दी जायेगी।

कंपनी द्वारा लागू की गई कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना के प्रावधान के अनुसार कंपनी के किसी भी नियमित अधिकारी, कर्मचारी और लाइनकर्मी द्वारा स्वयं अथवा आश्रित परिजनों के कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने पर चिकित्सा एडवांस के लिये आवेदन किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 3  लाख रुपये होगी।  चिकित्सा अग्रिम के लिये संबंधित कार्मिक को आवेदन प्रस्तुत करते समय कोविड  पॉजिटिव की रिपोर्ट, डॉक्टर की उपचार पर्ची एवं अस्पताल में भर्ती होने की सलाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि संबंधित कर्मी कोविड वार्ड या अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है तथा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की हालत में नहीं है, तो अस्पताल द्वारा जारी पर्ची को उसके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जा सकेगा। 

ऐसे आवेदनों पर तत्काल चिकित्सा एडवांस स्वीकृत करने के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को अधिकृत किया गया है, ताकि बिना किसी विलंब के चिकित्सा एडवांस की राशि संबंधित कार्मिक के वेतन खाते में स्थानांतरित कराई जा सके। कॉर्पोरेट मुख्यालय के अंतर्गत पदस्थ नियमित कार्मिकों के प्रकरण में चिकित्सा एडवांस स्वीकृत करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक (मासंप्र) को अधिकृत किया गया है। यह योजना वर्तमान परिस्थितियों के कारण फिलहाल 3 माह तक के लिए लागू की गई है। संबंधित कार्मिक के स्वस्थ हो जाने के उपरांत चिकित्सा एडवांस की राशि का समायोजन कंपनी द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

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