CORONAVIRUS: MP HIGH COURT का बड़ा आदेश, सभी न्यायालयों में सिर्फ 2020 के मुकदमों पर सुनवाई होगी

जबलपुर। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उच्च न्यायालय प्रशासन ने तय किया है कि हाईकोर्ट में आगामी 20 मार्च तक सिर्फ वही मुकदमों पर सुनवा

Update: 2021-02-16 06:14 GMT

जबलपुर। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उच्च न्यायालय प्रशासन ने तय किया है कि हाईकोर्ट में आगामी 20 मार्च तक सिर्फ वही मुकदमों पर सुनवाई की जाएगी जो वर्ष 2020 में दायर हुए हैं। गत दिवस सोमवार को हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में लिए गए निर्णय के बाद मंगलवार की सुबह रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के नाम से यह नया आदेश जारी किया गया है।

आदेश के मुताबिक वर्ष 2019 तक दायर हुए मामलों की पेशी बढ़ाई जाएगी। ऐसे मामलों को अप्रैल माह के दूसरे और मई माह के तीसरे सप्ताह की तारीख दी जाएगी। यदि किसी पक्षकार या वकील को लगता है कि उनके मुकदमें पर अर्जेंट सुनवाई होना बहुत जरूरी है, तो कारण बताते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मेंशन मेमो दाखिल कर सकते हैं।

इतना ही नही अंतिम सुनवाई (फाइनल हियरिंग) वाले मुकदमों को सुनवाई के लिए इस सप्ताह नियत नही किया जाएगा। न्यायिक सूत्रों की माने तो यह एहतियाति कदम इस सप्ताह के लिए हैं। यदि कोरोना वायरस का प्रकोप नही थमता तो सुनवाई की इस व्यवस्था को आगे बढाने पर भी विचार किया जा सकता है।

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