SC/ST ACT में गिरफ्तारी करना टीआई को पड़ा मंहगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज
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ग्वालियर। जिला न्यायालय ने महाराजपुरा थाना के टीआई यदुवीर सिंह तोमर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एसपी ग्वालियर को निर्देशित किया है कि वो टीआई यदुवीर सिंह तोमर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें और कोर्ट को अवगत कराएं कि उन्होंने क्या विभागीय कार्रवाई की।
क्या है मामला करीब 20 दिन पहले पुलिस थाना महाराजपुरा थाना में सुरेश सिंह और दिनेश सिंह के खिलाफ मारपीट गाली-गलौज और एससी एसटी एक्ट के तहत करीब 20 दिन पहले एक मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया परंतु कोर्ट में पुलिस ने इसका विरोध किया और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट पेशी के दौरान एक बार फिर यह मामला न्यायालय के सामने आया। पुलिस ने 6 अक्टूबर तक आरोपियों की अभिरक्षा की मांग की।
कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने पाया कि मामला केवल मारपीट और गाली-गलौज का है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है। अपराध गंभीर नहीं है और आरोपी जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्होंने इस दौरान फरियादी को कोई धमकी भी नहीं दी थी। ऐसे मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइड लाइन है कि जब तक मामला गंभीर ना हो और गिरफ्तारी आवश्यक ना हो जाए, आरोपियों को गिरफ्तार ना किया जाए। बिहार हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला दिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके परिजनों को इसकी सूचना तक नहीं दी।
कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने अनावश्यक गिरफ्तारी की है। अत: टीआई यदुवीर सिंह तोमर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए साथ ही एसपी ग्वालियर को निर्देशित किया कि वो टीआई के खिलाफ विभागी कार्रवाई कर कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करें। आरोपी सुरेश और दिनेश सिंह को कोर्ट ने रिहा करने के निर्देश दिए हैं।