केजरीवाल को राहत नहीं: 1 अप्रैल तक बढ़ी ED रिमांड, दिल्ली CM ने कोर्ट में खुद पैरवी की थी

दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की ED रिमांड का आज आखिरी दिन था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की ED रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

Update: 2024-03-28 10:46 GMT

Delhi CM Kejriwal in ED remand

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ED रिमांड का आज आखिरी दिन था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की ED रिमांड 5 दिन यानी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

ED ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के एक हफ्ते की रिमांड मांगी थी। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 5 दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 39 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की थी। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। 

केजरीवाल ने कोर्ट के सामने ED की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होने कहा, इस केस में मेरा नाम सिर्फ चार जगह आया है। 4 बयानों के आधार पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। क्या यह एक सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। केजरीवाल के इस दलील पर ED ने कहा- मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं। 

1 अप्रैल तक ED की रिमांड में रहेंगे केजरीवाल

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके निवास पर दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 7 दिनों के लिए ED की रिमांड पर भेज दिया। आज 28 मार्च को उनकी कस्टडी समाप्त हो रही थी। इस पर आज उन्हे ED ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और 1 अप्रैल तक ED की रिमांड पर भेजने का फैसला किया। 

सीएम पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। याचिका केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर थी। इसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के ACJ ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि यह मसला कार्यपालिका का है, न की न्यायपालिका का। 

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