स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार स्थानों के लिए जारी किये नए दिशानिर्देश, पढ़िए क्या है नया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार स्थानों के लिए जारी किये नए दिशानिर्देश, पढ़िए क्या है नया स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार स्थानों के लिए नए COVID-19

Update: 2021-02-16 06:39 GMT

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार स्थानों के लिए जारी किये नए दिशानिर्देश, पढ़िए क्या है नया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार स्थानों के लिए नए COVID-19 दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें मास्क न पहनने के लिए जुर्माना शामिल है।

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एसओपी ने रेखांकित किया कि कन्टेनमेंट क्षेत्र में बाजार के स्थान बंद रहेंगे।

यदि कोरोनोवायरस मामलों की बड़ी संख्या की सूचना दी जाती है, तो दिशानिर्देश भी बाजारों को बंद करने का सुझाव देते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार स्थानों के लिए जारी किये नए दिशानिर्देश, पढ़िए क्या है नया

स्वास्थ्य मंत्रालय के SOP में कहा गया है कि किराने के सामान की ऑनलाइन बुकिंग

और उन लोगों की डोरस्टेप डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

SOP ने रेखांकित किया कि कन्टेनमेंट क्षेत्र में बाजार के स्थान बंद रहेंगे।

यह भी बाजार और पार्किंग स्थल के प्रवेश बिंदु पर सरकार द्वारा कम दरों पर मास्क वितरण कियोस्क स्थापित करने का सुझाव दिया।

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