रायपुर : राज्य के बारह लाख परिवारों को मिलेगा सहज बिजली बिल योजना का फायदा : डॉ. रमन सिंह : इन परिवारों को मिलेगी 500 करोड़ की राहत

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Update: 2021-02-16 06:00 GMT

निःशुल्क 40 यूनिट खपत से ज्यादा बिजली खर्च होने पर 100 रूपए मासिक फ्लैट रेट से भुगतान का विकल्प

यह विकल्प सिंगल फेज कनेक्शनों में 1200 यूनिट वार्षिक खपत पर

प्रदेश में पांच सितम्बर से लगाए जाएंगे पुनरीक्षित बिजली बिल वितरण शिविर

   मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा घरेलू बिजली कनेक्शन वाले परिवारों को सहज बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा। डॉ. सिंह ने आज यहां बताया कि सहज बिजली बिल योजना वर्ष 2002 की गरीबी रेखा सूची और वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आधार पर पात्रता रखने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत सिंगल फेज के घरेलू कनेक्शनों में 40 यूनिट मासिक निःशुल्क बिजली की खपत सीमा से ज्यादा खपत होने पर हितग्राहियों को वर्तमान में प्रचलित टैरिफ के स्थान पर 100 रूपए हर महीने के हिसाब से फ्लैट रेट बिल भुगतान की सुविधा का विकल्प दिया जा रहा है। यह विकल्प उन सिंगल फेस घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक बिजली खपत 1200 यूनिट तक होती है।

मुख्यमंत्री ने ऐसे बिजली उपभोक्ताओं से योजना के तहत इस वैकल्पिक सुविधा लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पांच सितम्बर से शुरू हो रही अटल विकास यात्रा के दौरान सहज बिजली बिल योजना के तहत हितग्राही परिवारों के आवेदन प्राप्त करने के लिए गांवों और शहरों में पुनरीक्षित बिजली बिल वितरण शिविर भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन शिविरों का आयोजन छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जाएगा। इन शिविरों में गरीब परिवारों को बिजली बिल में और किसानों को सिंचाई पम्पों के लिए फ्लैट रेट का विकल्प दिया जा रहा है।

विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों ने बताया कि इन शिविरों में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत नये विद्युत कनेक्शनों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और उपभोक्ताओं के संशोधन योग्य बिजली बिलों का पुनरीक्षण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इन शिविरों में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सहज बिजली बिल योजना के तहत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि उनके देयकों को उनके चयनित फ्लैट रेट के विकल्प में परिवर्तित किया गया है। विकल्प चयन करने वाले उपभोक्ता की अगर कोई बकाया राशि होगी तो उस राशि की पुनः गणना भी कुल बकाया महीनों के आधार पर 100 रूपए प्रति माह के मान से की जाएगी।

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