हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विधवा बहू ससुर से मांग सकती है भरण-पोषण का खर्च

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh Highcourt) ने एक अहम फैसले में कहा है कि हिन्दु विधवा बहू चाहे तो ससुर से भरण-पोषण के लिए खर्च की मांग कर सकती है

Update: 2022-07-12 14:50 GMT

Chhattisgarh High Court: हिन्दू विधवा बहू चाहे तो ससुर से भरण-पोषण के लिए खर्च की मांग कर सकती है। यह अहम फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। इस फैसले के आने से विधवा बहू को पति के न रहने पर जीवन जीने में मदद मिलेगी। दरअसल अभी तक माना जाता था कि महिला अपने पति से ही भरण-पोषण के लिए खर्च की मांग कर सकती है, लेकिन हाईकोर्ट ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि ससुर को भी विधवा बहू के भरण पोषण का खर्च देना पड़ेगा।

बहू ने न्यायालय में लगाई थी अर्जी

खबरों के तहत कोरबा निवासी युवती का जांजगीर के युवक के साथ वर्ष 2008 में विवाह हुआ था। उसके पति की मौत वर्ष 2012 में हो गई थी। जिस पर विधवा बहू अपने ससुर से भरण-पोषण के लिए खर्च की मांग कर रही थी। इसके लिए वह चम्पा जांजगीर के कुटुम्ब न्यायालय में याचिका लगाई थी।

हाईकोर्ट में ससुर ने लगाया था आवेदन

बहू के कुटुम्ब न्यायालय में लगाई गई याचिका के खिलाफ उसका ससुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यदि महिला भरण-पोषण में असमर्थ है तो वह ससुर पर खर्च के लिए दावा कर सकती है।

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