RBI's Cryptocurrency: आरबीआई अब अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी लाने वाला है, लोकसभा में बिल पेश होगा

RBI's Cryptocurrency: मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करने वाले SEBI दायरे में लाया जा सकता है, और ये सभी एक्सचेंज सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगे

Update: 2021-12-07 07:23 GMT

RBI Digital Currency: जल्द ही रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया यानी के RBI अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी लांच करने वाला है, संभवतः इसके लिए लोकसभा में बिल अगले हफ्ते पेश किया का सकता है। इस सप्ताह कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और इसपर नोट भी आ सकता है। वहीं क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार अगले हफ्ते लोकसभा में क्रिप्टो बिल (Crypto Bill) भी लाने वाली है। इसके आने बाद यह एकदम क्लियर हो जाएगा कि देश में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य कैसा होगा। 

सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल में क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से ट्रांजेक्शन करने की इजाजत नहीं होगी, यानी के क्रिप्टो होल्डर अपने क्रिप्टोकरेंसी से कुछ खरीद नहीं पाएगे। और क्रिप्टो एक्सचेंज को मार्केट रेग्युलेटर सेबी के दायरे में लाने की बात कही जा रही है ऐसे में सभी एक्सचेंज SEBI के निगरानी में होंगे और जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एक्शन का प्रावधान है। 

तो क्या क्रिप्टो पर बैन लग जाएगा 

हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया था कि नए बिल  जा रहा है। संसद की स्थाई समिति  रेगुलेट करने की शिफारिश की है। ऐसे में यह माना जा सकता है की क्रिप्टोकरेंसी पर बैन भी लगया जा सकता है जबकि रिज़र्व बैंक अपना खुद का डिजिटल करेंसी जारी कर सकता है। 

तो फिर इन्वेस्टर क्या करेंगे 

क्रिप्टो को रेगुलेट करने  वाले बिल के आने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इसके बाद क्रिप्टो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे। पता चला है कि जिन लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया है सरकार उन्हें अपनी स्कीम के तहत कुछ समय देगी और इसमें टैक्स लगाने पर विचार करेगी और  ही बजट में इसकी घोसणा करेगी।  इसी के साथ IT एक्ट के सेक्शन 26A में भी बदलाव किया जाएगा। इसमें डिजिटल करेंसी या क्रिप्टोकरेंसी शब्द जाने का प्रस्ताव है। .


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