इस स्कीम की राशि में बढोत्तरी करने जा रही सरकार, 2 हजार की जगह मिलेगा 4000 हजार!

PM Cares for Children फण्ड की राशि में सरकार इजाफा करने जा रही थी। यह राशि पहले 2000 मिलती थी लेकिन 4000 दी जाएगी।

Update: 2021-09-16 04:56 GMT

PM Cares for Children : नई दिल्ली। कोरोना ने कई जिंदगियां लील ली। ऐसे में कई बच्चें अनाथ हो गए। कई के सिर से माता-पिता का साया उठ गया। ऐसे में सरकार इन बच्चों की समुचित देखभाल के लिए पीएम केयर फण्ड स्कीम लेकर आई। इस स्कीम के तहत बच्चों 2 हजार रूपए स्टाइपेंड मिलता था। लेकिन सरकार अब इस राशि को बढाने पर विचार कर रही हैं। खबर है कि इस राशि को बढाकर सरकार 4000 रूपए करने वाली हैं। जिसकी घोषणा केन्द्रीय कैबिनेट जल्द कर सकती हैं।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेंन योजना

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 मई को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना की घोषणा की। जिसके तहत ऐसे अनाथ बच्चों को 2 हजार रूपए की सहायता के साथ ही पढाई-लिखाई, मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देने का ऐलान किया। अब इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि में सरकार बढोत्तरी करने जा रही है।

रिपोर्ट की माने तो केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने ऐसे अनाथ बच्चों को मिलने वाली स्टाइपेंड को 4 हजार रूपए का प्रस्ताव मंत्रालय के समक्ष रखा है। जिस पर जल्द ही मुहर लगाई जा सकती है।

3250 लोगों ने किए आवेदन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक आंकड़े की माने तो केंद्र सरकार को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के लिए अब तक 3250 आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें लगभग 467 जिलों के आवेदन शामिल है। इन आवेदनों में से विभिन्न राज्यों के जिला अधिकारियों द्वारा 667 आवेदनों को अप्रूव कर दिया गया है। जबकि कई आवेदनों की स्क्रूटनी अभी प्रोसेस में है। यानी कि इस योजना के तहत अब सरकार के पास आवेदन आने से शुरू गए है।

बताते चले कि पीएम ने 29 मई को घोषणा की थी कि कोरोना के कारण पैरेट्स को खोने वाले बच्चों को सरकार 18 साल की उम्र तक मासिक भत्ता देगी। इस योजना के तहत बच्चों के 23 साल के होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जावेगी। हायर एजुकेशन लोन दिया जाएगा। जिसकी ब्याज पीएम केयर फण्ड से दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी इन बच्चों को दिया जाएगा। इंश्योरेंस की प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से भरी जावेगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का नजदीकी सेंट्रल स्कूल या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया जावेगा। जिन बच्चों की उम्र 11 से 18 वर्ष के बीच के हैं उन्हें सैनिक स्कूल अथवा नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय स्कूल में प्रवेश दिलाया जावेगा। अगर बच्चा अपने अभिभावक अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ रहता है तो उसे भी नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में प्रवेश दिलाया जावेगा। इसके अलावा बच्चे का नामांकन अगर निजी स्कूल में कराया जाता है तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उसकी फीस पीएम केयर्स फंड से दी जावेगी। साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म, किताब-कॉपियों के खर्च का भी भुगतान किया जावेगा। 

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