Pashu Kisan Credit Card Yojana: पशु पालन शुरू करने सरकार दे रही बिना गारंटी के लोन, बेरोजगार शुरू करें डेयरी व्यवसाय, जानिए कैसे?

Pashu Kisan Credit Card Yojana के तहत अब किसान लोन ले सकते है.

Update: 2021-11-14 09:20 GMT

मनी 

Pashu Kisan Credit Card Yojana: किसान और बेरोजगारों को पशु पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार बिना गारंटी के लोन दे रही है। यह लोन गाय और भैंस खरीदने के दिया जा रहा है। दूध का व्यवसाय कभी घाटे का सौदा नही हो सकता। एक ओर जहां दूध की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है वहीं दूध से बने उत्पादों की भी कीमत बाजार में ज्यादा है। हरियाणा सरकार दूध व्यवासाय को बढ़ावा देने प्रयासरत है। ऐसे में सरकार की ओर से 1 लाख 60 हजार का ऋण बिना गारंटी के दिया जा रहा है।

ग्रामीणों को दी गई जानकारी

पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डा कांशीराम ने राजकीय पशु चिकित्सालय भूना में किसान और पशुपालकों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डा कांशीराम ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पशु किसान क्रेडिट कार्ड संचालित कर रही है। जिसका किसानो को लाभ मिल रहा है।

वहीं शिविर में उपस्थित बैंक के कर्मचारी भी किसानों को पशुपाल शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस शिविर में पशुपालन विभाग के डा राजाराम कसवां, डा सुमन व डा सचिन वर्मा मौजूद रहे।

किसान बनवाएं पशु किसान क्रडिट कार्ड

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डा कांशीराम ने कहा कि पशु पालन शुरू करने के लिए किसानों को अपने नजदीकी पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए। इस योजना के तहत भैस खरीदने के लिए 60249 रूपये, भेड़ बकरी के लिए 4063 रूपये, अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रपये दिये जा रहे हैं। वहीं ऋण की अधिकतम राशि 3 लाख रूपये है।

ब्याज में रहती है छूट

जानकारी के अनुसार आमतौर पर बैंकों द्वारा 7 प्रतिशत का व्याज लिया जाता हैं। लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ऋण लेने पर 3 प्रतिशत व्याज की छूट दी जाती है। वहीं 4 प्रतिशत ब्याज चुकाने पडते हैं।

ऐसे करें आवेदन

शिविर में उपस्थित बैंक के कर्मचारियो ने किसानो को बताया कि वह अपने कागजात लेकर नजदीकी बैंक में सम्पर्क कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को बैंक से एक आवेदन दिया जायेगा जिसे भरना होगा।

वहीं आवेदन को केवाईसी करवानी होगी। जिसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड व पासपोर्ट साइज की फोटो देना होता है। आवेदन के साथ हरियाण का निवास प्रमाणपत्र होना आवाश्यक है।

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