ITR Filing Last Date: 31 दिसंबर तक ये काम निबटा लें वरना नुकसान आपका ही है

ITR Filing Last Date: 31 दिसंबर तक 3-4 काम ऐसे हैं जिनको समय से निबटा लेने में ही फायदा है

Update: 2021-12-15 09:48 GMT

ITR Filing Last Date: साल 2021 के अंतिम दिन यानी के 31 दिसंबर तक आपको 3-4 काम निबटा लेने चाहिये, इन कामों को नज़रअंदाज करने से आपका ही नुकसान होगा। चलिए सीधा पॉइंट में आते हैं बिना बकैती किए  आपको वो कारे काम बता डालते हैं जो 31 दिसंबर के पहले-पहले पूरा करना है। 

 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें (Income Tax Return Last Date)

फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 31 दिसंबर तक ITR फाइल करने की लास्ट डेट है, अगर आप टैक्स देने के दायरे में नहीं भी आते हैं फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भर देना चाहिए। और ऐसा करने से आप पेनल्टी से भी बच जाते हैं। बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा नोटिस आने का डर भी नहीं रहता।

PF खाते में नॉमिनी को जोड़ना  

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने सभी PF अकाउंट होल्डर  को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। EPFO ने नॉमिनी जोड़ने की लास्ट डेट  31 दिसंबर 2021 है। अगर 31 दिसंबर तक आपने अपने PF अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है। यह काम EPFO की साइट पर जाकर ऑनलाइन ही किया जा सकता है।

होम लोन लेना है तो अभी अप्लाई कर दें 

अगले साल से होम लोन महंगा हो सकता है। बैंक ऑफ़ बड़ोदा ने अपने होम लोन की दरों को घटा कर 6.50% कर दिया है। लेकिन अगले साल से होम लोन की ब्याज दरें इससे महंगी हो सकती है। 

ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दीजिये 

अगर आप बिज़नेस करते हैं तो और सालाना कमाई 10 करोड़ या उससे अधिक है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल(AUDIT report filing last date) करनी होती है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल (Audit File)  करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही है।




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