Cigarette Price Hike 2026: 1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्टस पर नई Excise Duty — जानिए कितनी होगी महंगी सिगरेट; ब्रांड नहीं, फ़िल्टर और सिगरेट की लंबाई से तय होगी नई दरें

केंद्र सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट ब्रांड और लंबाई के हिसाब से कीमतें बढ़ेंगी। जानें नई टैक्स रेट लिस्ट और कितना महंगा होगा धूम्रपान।

Update: 2026-01-02 13:48 GMT
  • 1 फरवरी 2026 से नई एक्साइज ड्यूटी लागू
  • सिगरेट की लंबाई और फिल्टर के आधार पर टैक्स
  • GST के ऊपर अलग से लगेगा एक्साइज टैक्स
  • कई ब्रांड्स पर कीमतों में बड़ा इजाफा संभव

केंद्र सरकार ने तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। नई दरें 1 फरवरी 2026 से लागू होंगी। इसके बाद सिगरेट पीने वालों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत कितनी बढ़ेगी, यह सिगरेट की लंबाई और उसमें फिल्टर है या नहीं — इस पर निर्भर करेगा।

GST के बाद सबसे बड़ा टैक्स

सरकार ने बताया कि 2017 में लागू हुए GST के बाद यह सिगरेट पर सबसे बड़ा टैक्स अपडेट है। अब 40% जीएसटी के साथ-साथ नई एक्साइज ड्यूटी भी जोड़ दी जाएगी, जिसके चलते कई कैटेगरी की सिगरेट महंगी हो जाएंगी।

New Tax Slab — कितनी एक्साइज लगेगी?

नई व्यवस्था के अनुसार टैक्स प्रति 1000 सिगरेट के आधार पर तय होगा। देखें पूरी लिस्ट:

  • नॉन-फिल्टर (65 मिमी तक) — ₹2,050 प्रति 1000
  • नॉन-फिल्टर (65–70 मिमी) — ₹3,600 प्रति 1000
  • फिल्टर (65 मिमी तक) — ₹2,100 प्रति 1000
  • फिल्टर (65–70 मिमी) — ₹4,000 प्रति 1000
  • फिल्टर (70–75 मिमी) — ₹5,400 प्रति 1000
  • अन्य सिगरेट — ₹8,500 प्रति 1000 तक
  • तंबाकू विकल्प वाली सिगरेट — ₹4,006 प्रति 1000
  • सिगारिलो — 12.5% या ₹4,006 प्रति 1000 (जो अधिक हो)
  • अन्य तंबाकू उत्पाद — 12.5% या ₹4,006 प्रति 1000 (जो अधिक हो)

एक सिगरेट पर कितना बढ़ेगा दाम?

कैल्कुलेशन के हिसाब से:

  • छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट — करीब ₹2.05 तक बढ़ोतरी
  • छोटी फिल्टर सिगरेट — करीब ₹2.10 तक बढ़ोतरी
  • 65–70 मिमी सिगरेट — ₹3 से ₹4 तक बढ़ोतरी
  • 70–75 मिमी प्रीमियम सिगरेट — ₹5 तक बढ़ोतरी

₹10 वाली सिगरेट अब कितने की?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुल मिलाकर कीमतों में 20% से 50% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस हिसाब से:

  • ₹10 की सिगरेट — लगभग ₹12
  • ₹15 की सिगरेट — ₹18–19
  • ₹20 की सिगरेट — ₹23–25

किन सिगरेट पर पड़ेगा ज्यादा असर?

कंपनियां नई एक्साइज ड्यूटी का पूरा भार ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं। सबसे ज्यादा असर इनपर देखने को मिल सकता है:

  • प्रीमियम और लंबी सिगरेट
  • फ्लेवर और स्पेशल एडिशन
  • हाई-एंड ब्रांड्स

सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य तंबाकू सेक्टर में टैक्स चोरी रोकना और राजस्व बढ़ाना है — साथ ही लोगों को धूम्रपान से दूर रखने के प्रयासों को भी मजबूती मिल सकती है।

FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. नई एक्साइज ड्यूटी कब से लागू होगी?

1 फरवरी 2026 से।

Q2. क्या GST के अलावा टैक्स लगेगा?

हां — 40% GST के ऊपर अलग से एक्साइज ड्यूटी जोड़ी जाएगी।

Q3. क्या सभी सिगरेट महंगी होंगी?

अधिकांश सिगरेट पर कीमत बढ़ेगी, खासकर लंबी और प्रीमियम कैटेगरी में।

Q4. क्या कीमतें निश्चित हैं?

अंतिम कीमत ब्रांड, पैकिंग और रिटेल मार्जिन पर भी निर्भर करेगी।

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