सावधान! अब बिना इस नंबर के वाहनों का नहीं होगा RTO संबंधी काम, जानें नया नियम

Uttar Pradesh सरकार ने हाई सिक्युरिटी नंबर को लेकर नया नियम लाया है। सरकार High Security Registration Plate को लेकर सख्त नज़र आ रही है। अब अगर आपकी गाड़ी में HSRP नहीं होगा तो आपका RTO  सम्बंधित कार्य नहीं होगा। ऐसा उत्तर प्रदेश के RTO ऐके पण्डे ने मीडिया से बताया है। उन्होंने बताया की सरकार ने आदेश दिया है की जिन गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो वाहन संबंधी किसी भी तरह के कार्य नहीं होंगे। 

Update: 2021-02-24 20:28 GMT

Uttar Pradesh सरकार ने हाई सिक्युरिटी नंबर को लेकर नया नियम लाया है। सरकार High Security Registration Plate को लेकर सख्त नज़र आ रही है। अब अगर आपकी गाड़ी में HSRP नहीं होगा तो आपका RTO  सम्बंधित कार्य नहीं होगा। ऐसा उत्तर प्रदेश के RTO ऐके पण्डे ने मीडिया से बताया है। उन्होंने बताया की सरकार ने आदेश दिया है की जिन गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो वाहन संबंधी किसी भी तरह के कार्य नहीं होंगे। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी 15 अप्रैल से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद 16 अप्रैल से बिना HSRP वाले वाहनों का चालान काटा जाएगा। आपको बता दे सरकार के निर्देशानुसार बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए स्थानांतरण, पता परिवर्तन, पंजीकरण या नवीनीकरण, बीमा नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट की डुप्लीकेट कॉपी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नेशनल परमिट, लोन का कटना या लोन का आरसी पर चढ़ना इत्यादि जैसे काम नहीं हो सकेंगे। 

 

क्या है High Security Number / Registration Plate ?

यह एक खास तरह का नंबर प्लेट है जिसमें गाड़ी का नंबर लिखा होता है और इसमें एक नीले रंग होलोग्राम रहता है। इसमें लेज़र से कोडेड 10 नंबर का PIN (परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर ) होता है, जिसे मिटाना बेहद मुश्किल होता है। इसमें गाड़ी के इंजन, चेसिस नंबर, वाहन मालिक का नाम, पता और रजिस्ट्रेशन व अन्य जानकारी छिपी होती है। इस नंबर प्लेट को बदलना बहोत मुश्किल होता है, वाहन चोरी होने पर जल्दी से ट्रैक किया जा सकता है।

High Security Number Plate के लिए कैसे करे अप्लाई ?

आप bookmyhsrp की वेबसाइट से अपना High Security Registration Plate बनवा सकते हैं। 

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