एमपी के अनूपपुर में 60 वर्षीय वृद्ध को न्यायालय ने दी 20 साल और 25 हजार जुर्माने की सजा, किशोरी से किया था गलत काम

MP Anuppur News: न्यायालय द्वारा वृद्ध को एक नाबालिग किशोरी के दुष्कृत्य का दोषी मानते हुए सजा से दण्डित किया है।

Update: 2022-09-18 08:24 GMT

MP Anuppur News: अपर एवं सत्र न्यायालय 3 वर्ष पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए 60 वर्षीय वृद्ध को 20 साल की सजा के साथ ही 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय द्वारा वृद्ध को एक नाबालिग किशोरी के दुष्कृत्य का दोषी मानते हुए सजा से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

बताया गया है कि 9 दिसंबर 2019 को राजेन्द्रग्राम थाने पहुंची नाबालिग ने अपने साथ हुए दुष्कृत्य की शिकायत थाने में की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि 25 फरवरी 2019 को किशोरी गोबर लेने आरोपी दयाराम यादव के घर गई थी। आरोपी ने किशोरी को कहा कि गोबर अंदर है वहां से ले लो। किशोर जब अंदर गई तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया। किशोरी जब शोर मचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसका मुंह दबा कर उसके साथ गलत काम किया।

बदनामी के डर से पूर्व में नहीं की शिकायत

पुलिस ने बताया कि घर पहुंच कर किशोरी ने अपनी आपबीती अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने बदनामी के डर से घटना की शिकायत थाने में नहीं की। जिसका फायदा उठा कर आरोपी ने मौका पाकर कई बार किशोरी के साथ गलत काम किया। इसी कड़ी में 9 दिसंबर 2019 को भी कंडा लेने खेत गई किशोरी के साथ आरोपी ने फिर से गलत काम करने का प्रयास किया। लेकिन किशोरी किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूट कर अपने घर गई। आरोपी की हरकतों से तंग आकर अंत में परिजनों ने मामले की शिकायत थाना में की। तीन साल तक चले मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की सजा से दण्डित किया।

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